Goldi Barar: दहशत का दूसरा नाम बन चुके कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ को केंद्र की मोदी सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया है. UAPA एक्ट के तहत गृह मंत्रालय ने गोल्डी बराड़ को आतंकी करार दिया है. इसके बाद अब गोल्डी बराड़ की तलाश NIA समेत अन्य जांच एजेंसी करने में जुट गई है. गोल्डी बराड़ का राजस्थान से भी गहरा कनेक्शन है.


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दरअसल राजस्थान के कई बड़े कारोबारी को जान से मारने की धमकी देकर उनसे करोड़ों रुपए ऐंठने का काम गोल्डी बराड़ ने किया है और उसके निशाने पर लगातार राजस्थान के अलग-अलग व्यापारी रहते हैं. रंगदारी के खेल में कनाडा के नंबर से फोन किया जाता है और फिर धमका कर पैसे ऐंठे जाते हैं. राजधानी जयपुर में ही अलग-अलग समय में कई बार ऐसे मामले सामने आए, जब गोल्डी बराड़ के नाम पर रंगदारी मांगी गई.


गोल्डी बराड़ के जयपुर में कारनामे


-12 अक्टूबर को जयपुर के एक व्यापारी से गोल्डी बराड़ के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई.. इंटरनेट कॉल करके और व्हाट्सएप मैसेज भेज कर जान से मारने की धमकी दे 5 करोड़ की मांगी गई रंगदारी...पीड़ित व्यापारी ने विद्याधर नगर थाने में दर्ज कराया मामला


-26 नवंबर 2022 को जयपुर के व्यापारी को इंटरनेट कॉल कर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दे मांगी 2 करोड़ की रंगदारी...कनाडा के नंबर से इंटरनेट कॉल कर मांगी गई रंगदारी...बजाज नगर थाने में मामला दर्ज


-28 जून 2022 को गोल्डी बराड़ के नाम से एक व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई...इंटरनेट कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भेज कर आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज...


सिद्धू मूसेवाला की हत्या 


इतना ही नहीं बल्कि 5 साल पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी गोल्डी बराड़ के कहने पर ही की गई थी. इस बात का खुलासा पिछले दिनों खुद लॉरेंस बिश्नोई ने की थी. वहीं राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राहु राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या के मामले में भी गोल्डी बराड़ का ही नाम सामने आया था. कहा जाता है कि हत्याकांड के लिए गोल्डी बराड़ ने ही कनाडा से बैठकर सारी सहायता की थी और बाद में गोल्डी बराड़ के नाम के सोशल मीडिया अकाउंट पर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई थी.


गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित करने के बाद अब उसके खिलाफ UAPA के तहत केस चलना तय माना जा रहा है और अगर गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी होती है तो उसे ताउम्र जेल के पीछे रहना पड़ेगा. एक्ट में साल 2019 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है. इस कानून के तहत 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही आतंकी द्वारा किसी की हत्या साबित होने पर उसे मृत्यु दंड की सजा का भी प्रावधान किया गया है.


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