Jaipur: जिले के पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दो नाबालिगों का अपहरण करने और एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अमित शर्मा को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयानों से पक्षद्रोही हुई हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था.


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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 4 जून 2020 को पीड़ित पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया कि परिवार की तीन चचेरी बहनें एक दिन पहले घर से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं आई. रिपोर्ट में अभियुक्त पर अपहरण का संदेह भी जताया गया. वहीं रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब एक सप्ताह बाद तीनों युवतियों को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. 


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सुनवाई के दौरान एक युवती बालिग और बाकी दोनों युवतियां नाबालिग साबित हुई. तीनों ने बताया कि वे अभियुक्त के साथ घूमने दिल्ली गई थी और उनके साथ अभियुक्त ने कोई गलत हरकत नहीं की. हालांकि डीएनए रिपोर्ट में आया कि अभियुक्त ने एक नाबालिग पीड़िता के साथ संबंध बनाए थे. इस पर अदालत ने मेडिकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है.


Reporter: Mahesh Pareek


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