Jaipur News:  जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर इस मामले को लेकर अंतरिम रोक लगाई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी रोक लगा दी है.


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9 अगस्त को होगी सुनवाई
वहीं, सुप्रीम कोर्ट अब बरी हुए दोषियों की कस्टडी पर अगस्त में सुनवाई करेगा. मामले में सुनवाई अपील के दौरान कस्टडी में रहने के बिंदू पर 9 अगस्त को होगी. 


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ऐसे में जयपुर बम ब्लास्ट केस में बरी हुए दोषी क्या रिहा हो सकते हैं? 
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के उन हिस्सों पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने पुलिस जांच पर गम्भीर सवाल खड़े करते हुए अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. इस मामले को लेकर SC 9 अगस्त को राज्य सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा, जिसमे SC ने दोषियों को जेल में ही रखने की मांग की है. 


जानें क्या था मामला
बता दें कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट को लेकर पहले राजस्थान कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया था. जानकारी के अनुसार,  जयपुर में हुए सीरियल विस्फोटों के बाद राजस्थान पुलिस ने कई जगहों पर बम डिफ्यूज किए थे.


इस मामले को लेकर  मोहम्मद सैफ, शाहबाज अहमद, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर रहमान पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत हत्या, देशद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं. 


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वहीं, इसी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार में इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई.