Jaipur High Court News:पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन को लेकर जेवीवीएनएल एमडी तलब
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जेवीवीएनएल के एमडी को 11 अप्रैल को तलब किया है. जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.
Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के पृथ्वीराज नगर में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी करने से जुडे मामले में जेवीवीएनएल के एमडी को 11 अप्रैल को तलब किया है. अदालत ने कहा है कि एमडी चाहे तो व्यक्तिगत या वीसी के जरिए भी हाजिर हो सकते हैं. अदालत ने एमडी से यह बताने को कहा है कि पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर पूर्व में बिजली कनेक्शन जारी हो चुके है तो अब इन्हें जारी क्यों नहीं किया जा रहा. इसके अलावा बिजली कनेक्शन पर लगी रोक हटाने के लिए पेश की गई अर्जी को वापस क्यों लेना चाहते हैं. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि पीआरएन में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने या नहीं देने के संबंध में उनकी क्या मंशा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस संबंध मेें कोई जवाब नहीं आया है. राजस्थान बिजली एक्ट की धारा 43 के तहत याचिकाकर्ताओं को बिजली कनेक्शन जारी किए. बिजली कनेक्शन लेना उनका अधिकार है और इसे रोका नहीं जा सकता. पीआरएन में पूर्व में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन दिए हैं. इसलिए उन्हें भी कनेक्शन जारी किया जाए.
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इसके अलावा यदि सरकार उन्हें अतिक्रमी मानती है और अतिक्रमी को बिजली कनेक्शन नहीं देगी तो इस संबंध में सरकार परिपत्र जारी करे। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेवीवीएनएल के एमडी को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है. गौरतलब है कि पीआरएन में सोसायटी के पट्टों की जमीन पर बने कई मकानों में बिजली के कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शहर के अन्य इलाकों में सोसायटी के पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं और पूर्व में पीआरएन में भी ऐसे भवनों के लिए कनेक्शन दिए थे, लेकिन अब कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं.