Jaipur news: स्कूल की फीस वृद्धि को नियम विरुद्ध माना, समायोजित करने के आदेश. संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में फीस विनियमक समिति ने की इसकी समीक्षा. अभिभावक संघ की ​शिकायत पर कार्यवाही करते संभागीय आयुक्त ने दिए आदेश. स्कूल को सत्र 2018 से अब तक बढ़ाई गई अतिरिक्त फीस समायोजित करने और टीसी प्राप्त कर चुके छात्रों को 30 दिन में लौटाने के आदेश.


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विनियमक समिति ने नियम विरुद्ध माना
शहर के एक निजी स्कूल की बढ़ाई गई फीस को संभाग स्तर की फीस विनियमक समिति ने नियम विरुद्ध माना है. समिति ने अभिभावक संघ की ​शिकायत पर कार्यवाही करते हुए स्कूल को सत्र 2018 से अब तक बढ़ाई गई अतिरिक्त फीस को आगामी महीने में समायोजित करने और टीसी प्राप्त कर चुके छात्रों को 30 दिन में लौटाने के आदेश दिए हैं.


स्टूडेंस-पेरेंट्स एसोसिएशन ने की शिकायत
 संभागीय आयुक्त जयपुर आरु​षि मलिक ने बताया कि स्टूडेंस-पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिकायत की थी. संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में फीस विनियमक समिति ने अ​धिनियम-2016 के प्रावधानों के तहत ​शिकायत की समीक्षा की. समिति ने अ​भिभावक संघ, स्कूल प्रशासन की ओर से दिए गए दस्तावेजों और हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वि​भिन्न आदेशों का गहनता से अध्ययन कर निर्णय लिया.


फीस वृदि्ध के निर्णय को गलत माना 
 जांच में पाया गया कि स्कूल में प्राथमिक स्तर पर ही अभिभावक - अध्यापक संगम का नियमानुसार गठन नहीं किया गय. ऐसे में समिति ने विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन को भी वैधानिक नहीं मानते हुए फीस वृदि्ध के निर्णय को भी गलत माना है.


निजी स्कूलों ने 2022-223 के सत्र में जो फीस तय की थी, वही फीस स्कूल सत्र 2023-24 में ले सकते हैं, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है. समायोजित करने का आदेश.  


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