Jaipur news: जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राधेश्याम सैनी को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 71 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की ओर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप साबित हुआ है. इसके अलावा यदि दोनों ने सहमति से भी संबंध बनाए है तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में ही आएगा. अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.


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बहला फुसलाकर ले गया 
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत में बताया कि 13 दिसंबर, 2020 को पीड़िता के पिता ने विराट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी एक दिन पहले से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है. उसे शक है कि राधेश्याम उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है.


दुष्कर्म किया
 रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीडिता को 13 दिसंबर को  खोज निकाला. वहीं अभियुक्त को 19 जनवरी, 2021 को गिरफ्तार कर अदालत में  उसके आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त अपने साथ पीडिता को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल से मालपुरा ले गया था. यहां वह पीडिता के साथ अपने रिश्तेदार के घर रुका और रात के समय उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं मेडिकल जांच में भी अभियुक्त का दुष्कर्म करना साबित है. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता उसके साथ सहमति से गई थी. रास्ते में पीडिता ने कोई विरोध भी नहीं किया. इस पर अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई हुए अर्थदंड दिया है.


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