रीट भर्ती में साठ फीसदी से कम अंक लाने वाली सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के कोर्ट ने दिए आदेश
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक ग्रेड तृतीय के लिए रीट पात्रता परीक्षा आयोजित की थी.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पात्रता परीक्षा में साठ फीसदी से कम अंक लाने वाली सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश अवनी शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक ग्रेड तृतीय के लिए रीट पात्रता परीक्षा आयोजित की थी. जिसमें साठ फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र घोषित किया था. रीट परीक्षा में याचिकाकर्ता ने 59.56 फीसदी अंक प्राप्त किए थे.
जिसका राउंड ऑफ किया जाए तो यह साठ फीसदी होता है. सीटेट के मामले में भी इस तरह की छूट दी गई है. अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने हाल ही में 48 हजार अध्यापक ग्रेड तृतीय के लिए भर्ती निकाली है और इसमें रीट परीक्षा में साठ फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया है.
ऐसे में याचिकाकर्ता को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को भर्ती में शामिल करने को कहा है.
Reporter-Mahesh Pareek
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