Jaipur News: कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को जमानत, हाई कोर्ट खंडपीठ ने NIA के साक्ष्यों को माना अधूरा
Jaipur News: देश के चर्चित हत्याकांडों में शामिल उदयपुर कन्हैयालाल मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर. हत्याकांड के एक आरोप मोहम्मद जावेद को आज राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से जमानत मिल गई. हाई कोर्ट खंडपीठ ने NIA के साक्ष्यों को अधूरा माना है और इस आधार पर ही जावेद को सशर्त जमानत दी है.
Jaipur News: देश के चर्चित हत्याकांडों में शामिल उदयपुर कन्हैयालाल मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर. हत्याकांड के एक आरोप मोहम्मद जावेद को आज राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से जमानत मिल गई. हाई कोर्ट खंडपीठ ने NIA के साक्ष्यों को अधूरा माना है और इस आधार पर ही जावेद को सशर्त जमानत दी है. उदयपुर में 28 जून 2022 को टेलरिंग करने वाले कन्हैयालाल साहू की दो आतंकी युवकों ने उनकी दुकान में ही गला रेत कर हत्या कर दी थी. इस चर्चित कन्हैयालाल साहू हत्याकांड हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया था जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था.
NIA को सौंपी गई थी जांच
इस घिनौने हत्याकांड में पाक आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आने पर मामले की जांच NIA को सौंपी गई थी. कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में एनआईए ने 11 व्यक्तियों आरोपी बनाया जिनमें से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें 2 आरोपी पाकिस्तानी है जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन वे इस हत्याकांड में आरोपी हैं. एनआईए जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पूरी साजिश के तहत कन्हैयालाल साहू हत्याकांड को अंजाम दिया. हत्याकांड से पहले वाट्सअप ग्रुप बनाया गया. इस ग्रुप में दो पाकिस्तानी युवक भी थे. हत्या के लिए मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को टास्क दिया गया था.
जावेद की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी
इधर मामले में आरोपी बनाए गए जावेद की ओर से उनके एडवोकेट सआदत अली ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई. हाई कोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ में जमानत अर्जी की सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्याकांड में NIA एक्ट के आरोपी मोहम्मद जावेद सशर्त जमानत देने का फैसला दिया. आरोपी जावेद के अधिवक्ता सआदत अली का तर्क था कि एनआईए ने बिना जांच और पुख्ता सबूतों के गिरफ्तारी की. सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर जावेद को गिरफ्तार किया.
जावेद ने 11 बजे दी सूचना
बताया गया कि जावेद ने सुबह 11 बजे सूचना दी कि कन्हैयालाल दुकान पर है. लेकिन चालान में मोहम्मद जावेद की दुकान कन्हैयालाल की दुकान से फासला नहीं बताया गया. इतना ही नहीं कन्हैयालाल की दुकान पर जाता तो वहां बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाता. NIA ने जावेद की मोबाइल लोकेशन, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी या अन्य साक्ष्य पेश नहीं किए. इस आधार पर हाई कोर्ट खंडपीठ ने NIA के साक्ष्यों को माना अधूरा. इस आधार पर आरोपी जावेद को कोर्ट ने सशर्त जमानत पर किया रिहा. कोर्ट ने जावेद को दो लाख की जमानत और एक एक लाख के मुचलके पर छोड़ने का फैसला सुनाया है.
एनआईए ने इन 11 को बनाया आरोपी
एनआईए ने अपनी जांच में कन्हैयालाल हत्याकांड में मोहम्मद रियाज अटारी, मोहम्मद गौस, मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान, सलमान और अबू इब्राहिम को आरोपी बनाया गया है. सलमान और अबू इब्राहिम कराची (पाकिस्तान) के रहने वाले हैं. इनमें आज मोहम्मद जावेद को जमानत मिल गई है.
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