Rajasthan News: मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग रजिस्ट्री आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है. बजट घोषणा को धरातल पर उतारने और आम व्यक्ति की सहूलियत के लिए अब विभाग कैंप लगाकर रजिस्ट्री करेगा. राजस्थान में अब किसी भी टाउनशिप या ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट में एक साथ 20 या उससे ज्यादा सम्पत्तियों की रजिस्ट्री करवाता है तो उसे रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट स्थल पर ही कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने का निर्णय किया है. 


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एक ही जगह 20 से ज्यादा रजिस्ट्री, तो मौके पर मिलेगी सुविधा
डीआईजी स्टाम्प जयपुर डॉ. गोरधन लाल शर्मा ने बताया- अक्सर कई विकासकर्ता, ग्रुप हाउसिंग की वेलफेयर सोसायटी अपने प्रोजेक्ट के आवंटियों की एक साथ रजिस्ट्री करवाते है. इसके लिए इन लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस आना पड़ता है. सरकार ने अब ऐसे मामले जिसमें एक ही जगह पर 20 या उससे ज्यादा रजिस्ट्रियां होती है तो उसके लिए मौके पर कैंप लगाने की सुविधा शुरू करने का निर्णय किया है. इसके लिए स्थानीय निकाय कॉलोनी के डवलपर्स, बिल्डर या प्रॉपर्टी एडवाइजर से सामंजस्य स्थापित करके कैंप लगाया जाएगा. 



आम व्यक्ति को होगी सहूलियत
जयपुर जेडीए समेत प्रदेश की दूसरी नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, यूआईटी या विकास प्राधिकरण) किसी कॉलोनी का नियमन कैंप लगाता है तो उसमें इस तरह के मामले ज्यादा आते है. नियमन कैंप में निकाय आवास आवंटियों को लीजडीड जारी करते है. इन लीजडीड की रजिस्ट्री के लिए आवंटी उप पंजीयन कार्यालयों आते है, जिससे ऑफिस में भीड़ बढ़ती है और लोगों रजिस्ट्री में समय लगता है. ऐसे केस में संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार को निर्देश दिए है कि ऐसे मामले में नियमन कैंप वाली जगह पर ही रजिस्ट्री के लिए अलग से कैंप लगाकर लोगों की लीजडीड को रजिस्टर्ड किया जाए. 



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