Jaipur: मुहाना मंडी टर्मिनल मार्केट में आवंटित वाणिज्यिक भूखंडों पर यथास्थिति के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुहाना मंडी टर्मिनल मार्केट में 2016 में आवंटित किए वाणिज्यिक भूखंडों पर दायर याचिकाओं का निपटारा होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुहाना मंडी टर्मिनल मार्केट में 2016 में आवंटित किए वाणिज्यिक भूखंडों पर दायर याचिकाओं का निपटारा होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश नागौरी एंटरप्राइजेज और अन्य की याचिकाओं पर दिए है. अदालत ने कहा कि मंडी कमेटी ने नीलामी प्रक्रिया में डीएलसी दर से ज्यादा की राशि प्राप्त कर याचिकाकर्ताओं को वाणिज्यिक भूखंडों का आवंटन किया है.
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याचिकाओं में कृषि विपणन निदेशक के 6 अगस्त 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नीलामी कमेटी की 19 सितंबर 2016 की नीलामी प्रक्रिया और आवंटन के मिनट्स को मंजूर करने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को जमा राशि वापस करने के लिए कहा था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विभाग ने 2016 में मुहाना मंडी टर्मिनल में 30 वाणिज्यिक भूखंडों की नीलामी के लिए विज्ञप्ति जारी की थी और इसमें याचिकाकर्ताओं ने भाग लेकर उच्च बोली लगाई थी लेकिन नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के तीन साल बाद कृषि विपणन निदेशक ने बिना कोई स्पष्ट कारण दिए नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी देने से मना कर दिया.
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निदेशक के ऑफिस की ओर से भी की गई जांच में भी नीलामी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितताएं नहीं पाई गई थी. इसलिए याचिकाकर्ताओं हितों को संरक्षित करते हुए मामले में यथास्थिति बनाई जाए. वहीं राज्य सरकार ने कहा कि निदेशक का आदेश व्यक्ति विशेष के बजाए सभी पर मान्य है ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है.
Report: Mahesh Pareek