Hit and Run Case New Law: हिट एंड रन मामले में नया कानून पारित करने का विरोध तेज हो गया है. जयपुर - दिल्ली हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर वाहन चालकों ने जाम लगाकर नए कानून का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया. उन्होंने केंद्र सरकार से नए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की. वाहन चालकों द्वारा जाम लगाने से हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई और यात्री जाम में फंस गए.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वाहनों की आवाजाही रुक जाने से हाईवे सूना नजर आया. जानकारी के अनुसार हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाई है. इसके दो प्रावधानों को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने विरोध शुरू कर दिया है. जैसा कि वर्तमान में चालक की थाने से जमानत हो जाती है और अधिकतम दो साल की सजा है. जबकि, संशोधित कानून में वाहन ड्राईवर को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का नया कानून पारित किया गया है.


नए साल से लागू होने वाले प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े लोग परेशान हैं. इस संशोधित कानून के विरोध में शाहपुरा के अलवर तिराहे व नवलपुरा मोड़ के पास हरियाणा रोडवेज बस चालकों ने हाईवे पर बसे खड़ी कर दी और जाम लगा दिया. जाम से यहां वाहनों की कतार लग गई. इस दौरान ट्रक चालकों ने भी कानून के विरोध में ट्रक खड़े कर दिए. उनका कहना है कि ड्राइवर हादसा होने के बाद गाड़ी छोडकर नहीं जाते हैं, लेकिन भीड़ से बचने के लिए गाड़ी छोड़कर जाना पड़ता है. हाईवे पर जाम की सूचना मिलने पर DSP, थाना प्रभारी मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम खुलवाकर यातायात सुचारू करवाया.


ये भी पढ़ें- 


नए साल पर सरकार का तोहफा, राजस्थान में 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, जानें कैसे?


करौली: अनियंत्रित होकर पलटा टेंपो, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल