Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने पर एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जुर्माना लगाते हुए, डीजीसीए ने कहा कि एक एयरलाइन कर्मचारी की शिकायत के बाद, उसने "कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों" पर एयर इंडिया द्वारा कथित सुरक्षा उल्लंघनों की "व्यापक जांच" की.


कारण बताओ नोटिस
विमानन नियामक ने कहा, “चूंकि जांच में प्रथम दृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का पता चला, इसलिए एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. कारण बताओ नोटिस की प्रतिक्रिया की प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित शर्तों और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण दस्तावेजों में निर्धारित प्रदर्शन सीमाओं के संबंध में विधिवत जांच की गई थी.



आपको बता दें कि यह कहते हुए कि संचालन नियामक प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, डीजीसीए ने जुर्माना लगाया और "प्रवर्तन कार्रवाई" शुरू की.


पहले भी 30 लाख का जुर्माना 
यह डीजीसीए द्वारा कोहरे के मौसम की शुरुआत के दौरान पायलटों की रोस्टरिंग के संबंध में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के एक हफ्ते बाद आया है.स्पाइसजेट पर भी इसी कारण से 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.


यह जुर्माना 6 नवंबर, 2023 को कम दृश्यता संचालन और कोहरे की तैयारी पर बैठक के मिनटों के अनुसार जारी निर्देशों का पालन करने में विफलता पर लगाया गया था. इससे पहले, विमानन नियामक ने रोस्टरिंग के लिए एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.


अनुपालन पायलटों
 दिल्ली हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के दौरान "गैर-कैट III अनुपालन पायलटों" के कारण दिल्ली जाने वाली उड़ानों में कई बदलाव किए गए.


एक अधिकारी ने कहा, डीजीसीए ने दिसंबर 2023 के लिए अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रस्तुत उड़ान में देरी/रद्दीकरण/डायवर्जन से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने के बाद पाया कि एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने "कुछ उड़ानों के लिए कैट II/III और एलवीटीओ योग्य पायलटों की नियुक्ति नहीं की".


पिछले साल दस लाख का जुर्माना 
पिछले साल नवंबर में भी, विमानन निगरानी संस्था ने यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.


प्रावधानों का अनुपालन नहीं 
दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर एयरलाइंस का निरीक्षण करने के बाद, नियामक ने पाया कि एयर इंडिया प्रासंगिक नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था.


यह भी पढ़ें:सांसद राहुल कस्वां के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले तोड़फोड़, पहले भी हो चुका है पोस्टर चस्पा