Jaipur: राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. इस बार त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन होगा. त्रिस्तरीय जनअनुसाशन लॉकडाउन 24 मई से सुबह 5 बजे 8 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.


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जानिए क्या रहेंगा बंदा और किसे मिलेगी छूट:


  • इस दौरान सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रुपए की गई है.

  • डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानों तथा फल-सब्जी का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे.

  • राज्य में विवाह समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखे जाएंगे.

  • विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी.

  • विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. इसकी सूचना gov.in पर या हेल्प लाइन नम्बर 181 पर देनी होगी.



(इनपुट-सुशांत पारिक/विष्णु शर्मा)