Jaipur: जयपुर सहित प्रदेशभर के बाज़ार अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे. अब तक शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति थी. अतिरिक्त तीन घंटे उन्हें ही मिलेंगे, जिनके 60 फीसदी स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है. 


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सोमवार से गृह विभाग की नई गाइड लाइन लागू होगी. सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेन्ट्स, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा. कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी. 


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ऐसे बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका हो, उन बाजारों  और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.