Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त सूर्य प्रताप को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अचरोल निवासी इस अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने बच्चे के व्यक्तित्व और गरिमा को आहत करने वाला कृत्य किया है. ऐसे में उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.


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आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि चार फरवरी 2021 को पीड़ित की मां ने कानोता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि शाम करीब छह बजे उसका नौ साल का बच्चा रोते हुए आया और अभियुक्त पर गलत काम करने का आरोप लगाया. 


साथ ही बच्चे ने उसे बताया कि अभियुक्त उसे चाय पिलाने के बहाने खुद के किराये के कमरे में ले गया और मोबाइल पर गंदी पिक्चर दिखाई और उसके साथ कुकर्म किया. इस दौरान अभियुक्त ने बच्चे के कपड़े फाड़ दिए और उसे लहुलुहान कर दिए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयानों और डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है.


Reporter: Mahesh Pareek


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