अनलॉक टू की तैयारी में Rajasthan सरकार, जानें क्या मिलेगी छूट, कहां रोक रहेगी बरकरार
आज शाम 7:30 बजे होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में कई पाबंदियों को हटाने को लेकर मंथन किया जाएगा.
Jaipur: प्रदेश में 8 जून तक जारी लॉकडाउन (Lockdown) के बाद अब सरकार नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है. कोरोना (Corona) के कम होते आंकड़ों के बीच सरकार ने 8 जून के बाद अनलॉक टू की तैयारी पूरी कर ली है.
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आज शाम 7:30 बजे होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में कई पाबंदियों को हटाने को लेकर मंथन किया जाएगा. माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है. प्रदेश में अभी 8 जून सुबह पांच बजे तक त्रि स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन (Modified lockdown) की गाइड लाइन लागू है. आज रात या कल तक अनलॉक-2 को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो सकती है.
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नई गाइड लाइन में मिल सकती हैं ये बड़ी छूटें
अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन में बाजार, किराना की दुकानें, फल-सब्जियों की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम 4 बजे तक किया जा सकता है. विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री को बाजारों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम 4 बजे का सुझाव दिया था. अभी बाजार और राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक का है. इसके अलावा दूध की डेयरियों का समय भी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक किया जा जा सकता है. नई गाइड लाइन में में 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुरू करने की घोषणा हो सकती है. इनमें रोडवेज बसें, निजी वाहनों, बस, ट्रैक्टर, टेंपो को शर्तों के साथ शुरू करने की परमिशन दी जा सकती है.
इन चीजों पर रोक रहेगी बरकरार
अनलॉक 2 में तहत जहां कुछ कार्यों में राहत दी जाएगी तो वहीं चीजें ऐसी भी हैं, जिन पर रोक बरकरार रहेगी. विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति नहीं होगी. सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों-मेलों की अनुमति नहीं होगी.
सिनेमा हॉल्स, थियेटर, स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट और खेल मैदान भी अभी बंद रहेंगे. पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी. समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज भी बंद रहेंगे.