राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव पर 18 अक्टूबर तक लगाई रोक, एक हफ्ते का दिया समय
हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरसीए को जवाब के लिए समय देते एक सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दौसा जिला क्रिकेट संघ और अन्य जिला संघों की याचिका पर दिए.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरसीए को जवाब के लिए समय देते एक सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दौसा जिला क्रिकेट संघ और अन्य जिला संघों की याचिका पर दिए.
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वहीं, मामले में हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में मुख्य चुनाव अधिकारी रामलुभाया, प्रमुख खेल सचिव और सहकारिता रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस की तामील नहीं हुई है. सुनवाई के दौरान आरसीए की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका पर विस्तृत जवाब पेश करना है. इसलिए उन्हें समय दिया जाए. इस पर अदालत ने आरसीए को जवाब के लिए 18 अक्टूबर तक का समय दिया है. वहीं, अदालत के सामने आया कि अन्य पक्षकार को जारी नोटिस की तामील नहीं हुई है.
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इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी. गौरतलब है कि पूर्व आईएएस और प्रदेश के जिलों के पुनर्गठन के लिए बनी हाई पावर कमेटी के चेयरमैन रामलुभाया को आरसीए का मुख्य चुनाव अधिकारी बनाने को लेकर याचिकाओं में चुनौती दी गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत 29 सितंबर को आदेश जारी कर तीस सितंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी थी.
इस आदेश के खिलाफ आरसीए की ओर से खंडपीठ में अपील पेश की गई थी. जिसमें खंडपीठ ने आरसीए को राहत देने से इनकार करते हुए कानूनी बिन्दु एकलपीठ के समक्ष उठाने की बात करते हुए मामले की सुनवाई एक सप्ताह के बाद तय की थी.
Reporter- Mahesh Pareek
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