राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, शिक्षक भर्ती में एक पद रिक्त रखने के आदेश
याचिकाकर्ता 12वीं के साथ बीएसटीसी योग्यता रखता है. वहीं रीट के अंकों के आधार पर उसका चयन इस भर्ती में हो गया था, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए उसे नियुक्ति से इनकार कर दिया कि उसने बीएसटीसी के अंतिम वर्ष के साथ स्नातक की परीक्षा भी दी है.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 में सफल होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. वहीं, अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कन्हैया लाल पाटीदार की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग ने गत 31 दिसंबर 2021 को तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता 12वीं के साथ बीएसटीसी योग्यता रखता है. वहीं रीट के अंकों के आधार पर उसका चयन इस भर्ती में हो गया था, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए उसे नियुक्ति से इनकार कर दिया कि उसने बीएसटीसी के अंतिम वर्ष के साथ स्नातक की परीक्षा भी दी है.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने शिक्षक भर्ती के आवेदन में अपनी योग्यता बीएसटीसी और 12वीं दिखाई है. ऐसे में उसे स्नातक की परीक्षा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.
Reporter- Mahesh Pareek
यह भी पढे़ं- बला की खूबसूरत हैं IAS टीना डाबी के पहले पति आमिर की नई बीवी, फोटोज देख जल रहीं लड़कियां
अपने जिले की खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.