राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया भरतपुर कलेक्टर सहित अन्य अफसरों को अवमानना नोटिस
Jaipur: राजस्थान हाई कोर्ट ने भरतपुर कलेक्टर सहित अन्य अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया है.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर भरतपुर कलेक्टर आलोक रंजन और प्रमुख राजस्व सचिव सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश साहुन मेव की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि भरतपुर की पहाडी तहसील के गांव कठोल में स्थित दो सरकारी स्कूलों की जमीन पर बाहुबलियों ने अतिक्रमण कर रखा है. इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2021 को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन पेश करे और कमेटी उस पर कार्रवाई करे.
अवमानना याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से कमेटी को अभ्यावेदन पेश करने के बावजूद भी आज तक अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
Reporter- Mahesh Pareek
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