Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक, अजमेर सहित अन्य को जवाब तलब किया है. यह आदेश जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने किरण कुमार बेदी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर यह कदम उठाया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ये भी पढ़ें- Rajsamand News: गणेश चतुर्थी पर श्री मंशापूर्ण गणपति मंदिर में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान, एक ही पाषाण पर गणेश परिवार के साथ कई विशिष्टता

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में याचिकाकर्ता का चयन हुआ था, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र पर अधिकारियों के काउंटर साइन नहीं होने के कारण उसे चयन सूची में शामिल नहीं किया गया. याचिकाकर्ता ने एफआरएचएस संस्था के जरिए विभाग की परिवार नियोजन स्कीम में काम किया था और इसके लिए उसने अनुभव प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था. 


अदालत में दायर अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि विभाग के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे चयन सूची में शामिल नहीं किया गया. यह मामला अब अदालत में विचाराधीन है.


ये भी पढ़ें- Jaipur News: जलमहल में बोटिंग और मानसागर झील में वाटर लेज़र शो, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बैठक में दिए एहम दिशा-निर्देश 

राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 6 दिसंबर को विभाग को निर्देश दिए थे कि वह अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में बनाई पॉलिसी के अनुसार याचिकाकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र बनाए और उसे चयन प्रक्रिया में शामिल करे. लेकिन विभाग के अधिकारियों ने अदालती आदेश की अवहेलना की और याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की. एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!