Rajasthan High Court: सीकर जिले के खाटूश्यामजी (khatu shyamji) में स्थित चारागाह भूमि पर अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बनाने और वहां कचरा डालने पर मुख्य सचिव, सीकर कलेक्टर, खाटू एसडीओ और स्थानीय नगर पालिका के ईओ से जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश सोहनलाल व अन्य की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.


चारागाह भूमि पर अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बनाने का मामला


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अदालत ने इन अधिकारियों को यह बताने को कहा है कि जब कचरा डिपो के लिए जगह निर्धारित है तो चारागाह भूमि को डंपिंग यार्ड की तरह काम में क्यों लिया जा रहा है.


राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जबाव


याचिका में अधिवक्ता सतीश खांडल ने अदालत को बताया कि खाटूश्यामजी में चार सौ गायों की गौशाला और सरकारी स्कूल के पास चारागाह भूमि है. जहां गाय सहित अन्य पशु चराई के लिए जाते हैं. इसके बावजूद स्थानीय नगर पालिका ने वहां कचरा डालना शुरु कर दिया है और अब उसे अघोषित डंपिंग यार्ड बना दिया गया है. जबकि डंपिंग यार्ड के लिए दूसरे स्थान पर अलग से जमीन चिन्हित है. याचिका में बताया गया कि इस तरह से कचरा डालने से गौशाला की गायों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है.


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वहीं गांव के बच्चों सहित अन्य लोग भी बीमार पडने लगे हैं. इस डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत दी हैं और यहां कई दिनों तक धरना भी दिया गया था. इसके बावजूद नगर पालिका यहां अनवरत रूप से कचरा डाल रही है. याचिका में कहा गया कि लोक स्वास्थ्य और जनहित को देखते हुए यहां कचरा डालने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.