Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट याचिका में सतीश खंडेलवाल और अधिवक्ता श्याम गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रावधान किया था कि किसी जगह राशन डीलर नहीं होने पर संबंधित ग्राम पंचायत की निकटतम ग्राम पंचायत के राशन डीलर का अटैचमेंट कर उसे वितरण के लिए अधिकृत किया जा सकता है और यह अटैचमेंट छह माह की अवधि के लिए हो सकता है. 


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साथ ही याचिका में कहा गया कि ठीकरिया ग्राम पंचायत में कोई राशन डीलर नहीं होने के कारण पास की आलूदा ग्राम पंचायत के याचिकाकर्ता डीलर को राशन वितरण के लिए अधिकृत किया गया था. वहीं एक माह बाद याचिकाकर्ता को हटाकर करीब दस किलोमीटर दूर दूसरी पंचायत समिति में स्थित राशन डीलर को अटैच किया गया.


आपको बता दें कि इस दौरान छह माह की अधिकतम अवधि का भी ध्यान नहीं रखा गया. याचिका में कहा गया कि इस तरह दूर के राशन डीलर को अटैच करना सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ है. इसके अलावा उस राशन डीलर पर कालाबाजारी करने की शिकायतें भी दर्ज हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.


Reporter: Mahesh Pareek


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