Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को सेंट्रल पार्क से हटाए गए अतिक्रमण और कब्जा लेने की कार्रवाई का समस्त रिकॉर्ड 22 नवंबर को पेश करने को कहा है.  जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश यादव की रिव्यू याचिका पर दिए. 


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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि पार्क में मौजूद अतिक्रमणों को जेडीए ने अब तक नहीं हटाया है और ना ही सरकारी जमीन पर कब्जा लिया है इसलिए सेंट्रल पार्क से अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन का कब्जा लिया जाए.  


वहीं, जेडीए ने कहा कि पार्क से अतिक्रमण हटा दिए हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि जेडीए कह रहा है कि उसने अतिक्रमण हटा कर कब्जा ले लिया है और याचिकाकर्ता इससे इनकार कर रहा है. ऐसे में जेडीए स्थिति स्पष्ट करने के लिए अतिक्रमण हटाने और कब्जा लेने की कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करें.  


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याचिका में हाईकोर्ट के 26 मार्च 2021 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जेडीए के तत्कालीन कमिश्नर के अतिक्रमण हटाने के बयान के बाद अदालत ने याचिका निस्तारण कर दिया था. रिव्यू पिटीशन में कहा गया कि जेडीए ने अदालत को गलत जानकारी दी है और सेंट्रल पार्क से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. 


Reporter- Mahesh Pareek