Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2020 में वकील कोटे के 85 पदों में से केवल चार अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित करने के मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा से जवाब मांगा है. अदालत ने रजिस्ट्रार परीक्षा को कहा है कि वे परीक्षा का पेपर व भर्ती का विवरण भी 15 दिसंबर को पेश करें. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रदीप मलिक और 55 अन्य की याचिका पर दिए.


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याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा के पेपर लंबे थे और साक्षात्कार में पदों के चार गुणा अभ्यर्थियों के बजाए सिर्फ चार अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया. जबकि 779 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के योग्य माना गया था. ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों को बोनस अंक का लाभ देकर वकील कोटे की शेष 81 सीटों को भरा जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.


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गौरतलब है कि मामले में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में याचिका पेश करने को कहा था. वहीं हाईकोर्ट को भी निर्देश दिए थे कि वे मामले की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित करें.


Reporter- Mahesh Pareek