Jaipur News: राजस्थान के जयपुर पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा और बदमाशों पर निगरानी के लिए धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान और कोचिंग संस्थान को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा गया था. 


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आदेश की पालना को लेकर जयपुर पुलिस द्वारा कई बार रिमाइंडर भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भेजे गए. इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अब जयपुर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है. ऐसे तमाम सार्वजनिक स्थान और कमर्शल एक्टिविटी वाले स्थान जहां पर लोगों का आना-जाना रहता है, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश जारी किए गए थे. 


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आदेश की अवहेलना
किसी भी तरह की झड़प होने या बड़ी वारदात होने पर आरोपी तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी कैमरे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है, जिसे देखते हुए आदेश जारी किए गए थे लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी बड़ी तादाद में व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कोचिंग संस्थानों द्वारा इस आदेश की अवहेलना की जा रही है. 


एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही जयपुर पुलिस व्यापारियों व अन्य लोगों से सीसीटीवी कैमरा लगाने की अपील भी कर रही है. 


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