Rajasthan: कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, जयपुर में 8वीं तक के स्कूल बंद, जानिए पूरा नियम
प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामले और ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में आम सहमति लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक पहली से 8वीं तक के स्कूल 9 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं.
Jaipur: प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामले और ओमिक्रॉन (Omicron) के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में आम सहमति लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन (New guideline) के मुताबिक पहली से 8वीं तक के स्कूल (School) 9 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं. साथ विवाह समारोह (marriage) में केवल 100 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी. हालांकि इसमें बैंड बाजा वालों की संख्या एड नहीं है.
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सतर्कता बरतते हुए संसोधित गाइड लाइन जारी कर दी है. इसके तहत जयपुर नगर निगम में क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं को 9 जनवरी तक बंद कर दिया गया है. राज्य के अन्य जिलों में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को शैक्षकणिक गतिविधियों के संचालन हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से चर्चा के बाद निर्णय ले सकेंगे.
प्वाइंट्स में जानिए नियम
- यदि कोई राजस्थान के बाहर से प्रदेश में हवाई, ट्रेन या बस यात्रा के जरिए आजा है तो उसे वैक्सीनेशन के दोनों डोज के सर्टिफिकेट और यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर कराए गए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी होगा.
- विदेश से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर कोविड टीम द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराना और रिपोर्ट आने तक 7 दिवस तक होम क्वारेंटाइट रहना जरूरी होगा.
- स्कूलों और कोचिंग में जाने वाले स्टूडेंट्स को अपने माता-पिता या अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है. यदि कोई पैरेंट्स बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो स्कूल प्रशासन उनपर दबाव नहीं बना सकते हैं.
- स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प देने होंगे. विश्वविद्यायल और महाविद्यालयों को ये सुनिश्चित करना होगा कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले छात्र-छात्राओं को 31 जनवरी तक दोनों डोज लगा दिए जाएं.
- विवाह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. विवाह की पूर्व सूचना DOIT द्वारा बनाए गए ऑफलाइन पोर्टल और 181 पर देना अनिवार्य होगा.
- यदि किसी मैरिज गार्डन में नियमों का उल्लंघन होगा तो उसे 7 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा.
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- मंदिर में फूल-माला और प्रसाद लेकर नहीं जा सकते हैं.
- अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
- सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सभा, रैली, धरना, जुलूस, मेला में 100 ये अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. साथ ही इसकी भी सूचना DOIT द्वारा बनाए गए ऑफलाइन पोर्टल और 181 पर देना अनिवार्य होगा.
- सभी दुकान, क्लब, जिम, रेस्टोरेंट और मॉल समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी समेत सभी को वैक्सीन की डबल डोज लग गई है या नहीं. साथ ही इसका डिस्प्ले भी करना होगा.
- जन अनशासन कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
- 65 से अधिक आयु वाले, पुराने रोगों से पीड़ित और 10 साल से कम आयु वालों को घर पर ही रहना होगा. बहुत आवश्यक और स्वास्थ्यगत कारणों से ही वो बाहर जा पाएंगे.
इनपुट: Zee Rajasthan Desk