Jaipur: राज्य उपभोक्ता आयोग ने संपूर्ण राशि जमा होने के बावजूद आवंटित मकान की लीज डीड और एनओसी जारी नहीं करने पर राजस्थान आवासन मंडल पर साठ हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने कहा कि हर्जाना राशि दो माह में अदा नहीं होने पर हर्जाना राशि नौ फीसदी ब्याज सहित देने होंगे. वहीं आयोग ने लीज डीड और एनओसी भी जारी करने को कहा है. आयोग के सदस्य उर्मिला वर्मा और लियाकत अली ने यह आदेश साधना रघुवंशी की अपील पर दिए.


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अपील में कहा गया कि उसने आवासन मंडल से मकान खरीदने के लिए पंजीकरण कराया था. मंडल ने मई 1994 में भिवाड़ी आवासीय योजना में एचआईजी श्रेणी का मकान आवंटित कर दिया. वहीं राशि जमा कराने के बाद अपीलार्थी को कब्जा भी सौंप दिया गया. अपीलार्थी ने लीज डीड और अदेय प्रमाण पत्र मांगा तो मंडल ने एक लाख 29 हजार 250 रुपए बकाया बता दिए.


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अपीलार्थी की ओर से 14 जनवरी 2014 को यह राशि भी जमा करा दी गई. इसके बाद मंडल ने मूल राशि जमा करवाने का सत्यापन रिकॉर्ड के अनुसार नहीं होने का हवाला देकर अपीलार्थी को बैंक चालान एवं भौतिक कब्जे की फोटो कॉपी मांगी. अपीलार्थी की ओर से मंडल को जानकारी दी गई कि रिकॉर्ड मंडल कार्यालय में मौजूद है. वहीं मंडल की आर्डर शीट में भी समस्त राशि जमा होने का हवाला है. ऐसे में उसे लीड डीड और एनओसी जारी की जाए और मंडल पर हर्जाना लगाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने आवासन मंडल पर साठ हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. 


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Reporter- Mahesh Pareek