Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला, 23 हजार खानों के लाइसेंस और 15 लाख नौकरियों की सुरक्षा के लिए सुनवाई तय
Jaipur News: प्रदेश की 23 हजार खानों के लाइसेंसों के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. इन खानों से लगभग 15 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, जो इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे. यह मामला प्रदेश के खनन उद्योग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, और सभी पक्षों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं.
Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 23 हजार खानों के लाइसेंसों के नियमित संचालन और इनमें काम करने वाले 15 लाख लोगों की नौकरियों को बचाने के लिए राज्य सरकार की सिविल अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया है. यह फैसला प्रदेश के खनन उद्योग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, और सभी पक्षों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं.
सीजेआई के समक्ष एएसजी ऐश्वर्या भाटी और एएजी शिवमंगल शर्मा ने गुरुवार को आग्रह किया, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय हुई. यह मामला एनजीटी के फैसले के खिलाफ अपील है, जिसमें खनन लाइसेंस धारकों को 7 नवंबर तक राज्य पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी के पुन: मूल्यांकन की आवश्यकता है.
राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि एमओईएफ द्वारा दिए गए पुन: परीक्षण के विस्तार और निर्देशों की पालना के लिए 12 महीने के समय की आवश्यकता है. यदि खानें तत्काल बंद होती हैं, तो इससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि लाखों लोगों की नौकरियां भी प्रभावित होंगी. इसके अलावा, खानें बंद होने से प्रदेश में निर्माण गतिविधियां रुक जाएंगी और निर्माण सामग्री की कीमतों में भी वृद्धि होगी. इसलिए, एनजीटी के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाने की मांग की गई है.
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