बहुचर्चित फोन टैपिंग से जुड़े मामले में 9 नवंबर को आएगा फैसला, गहलोत के OSD को मिली राहत
बहुचर्चित फोन टैपिंग से जुड़े मामले में 9 नवंबर को फैसला आएगा. सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है.
Jaipur: राजस्थान में सियासी संकट के समय फोन टैपिंग से जुड़े मामले में अब 9 नवंबर को फैसला आएगा. तब-तक सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत बरकरार रखी गई है. हाईकोर्ट में आज करीब दो घंटे तक बहस चली. OSD लोकेश शर्मा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की. राज्य सरकार ने भी इस केस में पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को भेजा था. लोकेश शर्मा की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है.
गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली पुलिस की तरफ से अब आगे बहस और होनी है. गत 14 जुलाई को सुनवाई आज के लिए टल गई थी. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 21 मार्च 2021 को लोकेश शर्मा और अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. दिल्ली क्राइम ब्रांच में दर्ज इस केस को खारिज करने की मांग करते हुए लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है.
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 13 मई को लोकेश शर्मा को बुलाकर पूछताछ की थी, इससे पहले मार्च में भी पूछताछ के लिए पेश हुए थे. जुलाई 2020 में विधायकों की खरीद-फरोख्त का दावा करते हुए कुछ ऑडियो जारी किए गए थे. उन ऑडियो में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा से सरकार गिराने के संबंध में बातचीत का दावा किया गया था. एक दूसरा ऑडियो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का एक कारोबारी से बातचीत का भी था. भाजपा ने उस समय सरकार पर विधायकों के फोन टैप करवाने के आरोप लगाए थे.
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