Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने स्वीमिंग पूल में महिला सिपाही के साथ अश्लील हरकतें करने और उसमें उसके छह साल के बच्चे को शामिल करने से जुडे़ मामले में आरोपी महिला कांस्टेबल (accused lady constable) को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नरेन्द्र सिंह (Justice Narendra Singh) ने यह आदेश आरोपी महिला की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.


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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता महिला निजी स्विमिंग पूल (swimming pool) में अपने बच्चे के साथ थी. उसने जानबूझकर बच्चे के साथ अपराध नहीं किया है. इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है. इसलिए उसे जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी (Hiralal Saini) के साथ मिलकर पूल में बच्चे के साथ अश्लील हरकत की हैं. ऐसे में उसे जमानत नहीं देनी चाहिए. गौरतलब है कि गत दिनों ब्यावर के तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला सिपाही के अश्लील वीडियो वायरल (Viral Video) हुए थे. वीडियो में महिला का छह साल का बेटा भी था.


Report-Mahesh Pareek