Jaipur: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक श्रीराम जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. वहीं, अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून की नजर में कोई महत्व नहीं रखती है.


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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 14 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 12 जून 2019 को नरेना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि एक रात पहले अभियुक्त उसकी बेटी को बहला-फुसला कर ले गया. 


रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 जून को किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता को उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत सहित अन्य जगह ले जाकर दुष्कर्म किया था. इस पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.


Reporter- Mahesh Pareek


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