Jalore news: राजस्थान के जालोर जिला के आहोर उपखंड क्षेत्र के ओडवाड़ा गांव में दो भाइयों के झगड़े ने गांव के करीब 400 घरों को तोड़ने के लिए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं, दरअसल ओडवाडा गांव में दो भाइयों के पारिवारिक झगड़े के मामले में हाइकोर्ट ने बड़ी संख्या में हुए निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं. एक मामले में उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिए हैं. 


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दरअसल बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर निर्माण हुए हैं. वो भूमि ओरण किस्म की भूमि है उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद न्यायालय ने ओरण भूमि पर निर्मित मकान को अतिक्रमण मानते हुए हटाने के आदेश जारी किए है. न्यायालय की अनुपालना में जिला प्रशासन भी तैयारी में लग गया है. आहोर उपखंड कार्यालय से अतिक्रमण हटाने को लेकर ओड़वाड़ा में अब चिन्हीकरण किया गया है. जहां लाल रंग के क्रॉस लगाए गए हैं.प्रारंभिक रूप से इन मकानों को तोड़ा जाएगा. आपको बता दें कि यहां पर करीब 400 से अधिक मकान बने हुए हैं जो इस ओरण भूमि पर बताए जा रहे हैं. 


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करीब सवा सौ बीघा से अधिक की यह जमीन आबादी मुक्त करने के आदेश जारी हो चुके हैं अब इस आदेश के बाद यहां के ग्रामीण भी चिंता में डूब गए हैं ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से यहां निवास करते हैं, लेकिन इस आदेश के बाद अब वे कहां जाएं इसका कोई विकल्प तैयार नहीं किया गया है. गांव में बने आलीशान बंगलों पर अब सरकारी बुलडोजर चलने की तैयारी कर ली है.