Rajasthan News:  जालोर जिले के आहोर उपखंड के ओडवाड़ा गांव में 35 एकड़ ओरण जमीन पर बने 150 से ज्यादा मकान और कच्चे अतिक्रमण को हटाने के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान सामने आया है.


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सचिन पायलट ने मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव में घरों को तोड़ने के आदेश के विरुद्ध संघर्ष कर रहे लोगों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं. ये लोग अपना घर बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं.''



पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का कहना है कि ''जालोर जिला कलेक्टर से वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के बाद ओडवाड़ा में हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई के संबंध में मैंने वकील से विधिक राय ली है. उन्होंने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट में 20 मई को अगली सुनवाई होनी है जिससे पहले प्रशासन को कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने की जानकारी हाईकोर्ट को देनी होगी. इसके संबंध में मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील से चर्चा की है एवं पीड़ित परिवारों की ओर से आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई के विरुद्ध सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र देना तय किया है.''


हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने जालोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा- दस्तावेजों का करें वेरीफिकेशन, संपूर्ण जांच प्रक्रिया के बाद कार्रवाई करें तब तक किसी प्रकार का  अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा. जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट ने ग्रामीणों को राहत दी है. अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने बाबू सिंह व अन्य की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा.