झालावाड़ में जमीनी विवाद को लेकर ADJ कोर्ट हुआ सख्त, पिता पुत्र को दिया आजीवन कारावास
Jhalawar News: झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र में 4 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर हुए गोलीकांड में एडीजे कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कड़ा फैसला सुनाते हुए हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Jhalawar News: झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र में 4 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर हुए गोलीकांड में एडीजे कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कड़ा फैसला सुनाते हुए हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों आरोपियों को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
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मामले में जानकारी देते हुए एडीजे कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 साल पहले पनवाड़ थाना क्षेत्र में फरियादी बलराम ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि वह तथा उसके साथी मुकेश गुर्जर तथा भंवर ट्रैक्टर पर सवार होकर उनके गांव गुलखेड़ी जा रहे थे. उसी दौरान गांव के ही शिवराज सिंह तथा उसके पुत्र सत्येंद्र सिंह ने उनका ट्रैक्टर रुकवा लिया तथा उसमें से मुकेश गुर्जर को नीचे उतार लिया तथा बंदूक से फायर करते हुए उस पर गोली चला दी. इस दौरान उन्होंने दोनों को छुड़ाने प्रयास किया.
इसी बीच सत्येंद्र के पिता शिवराज सिंह ने दूसरी बंदूक से उन पर भी गोली चला दी ,जिसमें वह बाल-बाल बच गए, लेकिन गोली लगने से घायल हुए मुकेश गुर्जर की इलाज के दौरान मौत हो गई.
अनुसंधान अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 341/34 के तहत मामला दर्ज कर एडीजे कोर्ट में चालान पेश किया गया. बाद में मामले में 40 गवाहों तथा 42 दस्तावेजों को आधार मानते हुए एडीजी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रशांत कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों को मुकेश गुर्जर की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों आरोपियों को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
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