Pilani: झुंझुनूं के चिड़ावा में एलएलबी परीक्षा के दौरान नकल के एक मामले में नौ साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परीक्षार्थी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. यह परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा गया था. 


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चिड़ावा एमजेएम नीतू रानी ने फैसला सुनाते हुए नकल के आरोपी को 2 साल के कारावास और 1000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है. मामले के अनुसार, महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी दीपक चौधरी झुंझुनूं के चिड़ावा में 14 जून 2013 को एलएलबी प्रथम वर्ष की परीक्षा देने आया था. 


कॉलेज प्रतिनिधि डूंगरमल द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर के लिए आरोपी परीक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका लेने के बाद स्वयं द्वारा साथ लाए गए कागज से नकल करना शुरू कर दिया. शिक्षक द्वारा पकड़े जाने पर आरोपी नकल सामग्री के कागज का एक हिस्सा फाड़कर खा गया और केंद्र से भागने लगा, जिसे पकड़कर मामले की सूचना पुलिस को देने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. 


धारा 306 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत दर्ज हुए मुकदमे में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक अभियोज अधिकारी राकेश शर्मा ने तर्क दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा के दौरान नकल एवं नकल गिरोह की रोकथाम अति आवश्यक है, जो कठोर सजा से ही संभव है. 


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आरोपी दीपक की पैरवी एडवोकेट मूलचंद शर्मा ने उसका प्रथम अपराध होने औक पूर्व दोष सिद्ध का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं होने की दलील देकर परिवीक्षा का लाभ देने की बात कही, जिसका अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया. मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 2 वर्ष की सजा और 1000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. 


Reporter- Sandeep Kedia 


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