Pali: जोधपुर के पाली जिले में साढ़े नौ साल की सौतेली बेटी से रेप (Rape News) करने वाले पिता का मामला सामने आया है. वहीं, अब पाली कोर्ट इस मामले में 20 साल की सजा सुनाई है. पाली कोर्ट (Pali Court) के विशिष्ट न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने आरोपी मोहनसिंह राजपूत को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ हीं, 35 हजार 100 रुपये का जुर्माना लगाया. 


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न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा (Judge Prahlad Rai Sharma) ने कहा कि जिस पिता पर नाबालिग के संरक्षण की जिम्मेदारी होती है अगर वही पिता उसके साथ ऐसा ऐसा घिनौना और शर्मनाक काम करेगा तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगा. 


जानकारी के अनुसार, 8 दिसम्बर 2020 को एक महिला ने सांडेराव थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसके पति ने सौतेली बेटी के साथ रेप किया है. पीड़िता की मां ने बताया था कि उसे बेटी कुछ असहज लगी. वहीं, उसने अपनी बेटी से प्यार से पूछा तो बेटी ने बताया कि पापा ने उसके साथ कुछ गलत किया है. 


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नाबालिग ने डरते हुए बताया कि घर में सबके सोने के बाद पापा उसे हॉल में ले जाकर रेप करते थे. वहीं उसे चाकू दिखाकर डराते और कहते की  किसी को कुछ कहा तो तुझे और तेरी मां को जान से मार दूंगा. इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और बुधवार को दोषी को न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 35 हजार 100 रुपये का जुर्मान लगाया.