Jodhpur: जिला परिषद जोधपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो और उनके पास स्वयं का भूखण्ड / पट्टा उपलब्ध हो या नियम योग्य आबादी भूमि में पूर्व से निवासरत है. भारत में कहीं पर भी पक्का आवास नहीं है. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी आवास योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो, वह योजना का लाभ लेने का पात्र है.


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उन्होंने बताया कि इस योजना में 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवास का निर्माण होगा, जिसमें दो कमरे, एक किचन, शौचालय एवं स्नानघर बनाना होगा. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में 9 वर्गमीटर में पक्का निर्माण किया हुआ है, तो उसे कच्चा आवास ही माना जायेगा. यदि आवेदन के पास कारपेट एरिया के लिये भूमि का क्षेत्रफल कम है, तो दो मंजिला आवास निर्माण कर सकता है, 


जिसका कुल क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर हो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस योजना में अभिवृद्धि आवास निर्माण के लिए पूर्व में निर्मित पक्के आवास का कारपेट एरिया 21 वर्ग मीटर से कम हो तो आवेदक 30 वर्ग मीटर तक पक्का आवास निर्माण करने के लिए अनुदान राशि प्राप्त हो सकती है. इस योजना में 1.50 लाख रुपये प्रति आवास दिये जायेंगे. उन्होंने जानकारी दी कि इसके लिए आवेदन करने के लिए पंचायत समिति कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय से सम्पर्क कर ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन देना होगा.


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