Rajasthan High Court News : राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में अवैध रूप से संचालित हो रही मांस मछली की दुकानों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्र सिंह भाटी व जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने आसिफ अली की याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद नगर निगम उत्तर को नोटिस जारी किया है.


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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने कहा कि याचिकाकर्ता निगम उत्तर के वार्ड संख्या 37 का निवासी है और वहा पर मांस व मछलियों की अवैध दुकानें संचालित हो रही है जिसको लेकर कई बार नगर निगम से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत दर्ज कराई.


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यहां तक की सम्पर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई. हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई लेकिन उसके बावजूद आज तक अवैध रूप से मांस की दुकानें संचालित हो रही है. जोधपुर में मांस की दुकानों के लिए केवल 26 लाइसेंस जारी किए गए है जबकि शहर में करीब 1500 दुकानें संचालित हो रही है.


वहीं शहर में केवल दो सरकारी बूचड़खाने लेकिन वे दोनो भी बंद है उसके बावजूद प्रतिदिन 1500 किलो मांस बिक रहा है. कोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए 10 जनवरी को जवाब पेश करने के निर्देश दिए है.