Kota: स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के 4 साल पुराने मामले में आज पोस्को कोर्ट 2 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी तूफान सिंह को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है.


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सजा के साथ आरोपी को 70 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है. आरोपी तूफान सिंह पीड़िता के घर में ड्राइवर था. पढ़ने गई पीड़िता के स्कूल टीचर को फोन करके नाबालिग को स्कूल से बाहर बुलाया फिर अपने साथ ले गया. पीड़िता को अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.


विशिष्ठ लोक अभियोजक विजय कछावाह ने बताया कि 9 मार्च 2018 को पीड़िता की मां ने रामगंजमंडी थाने में शिकायत दी थी. जिसमें बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी स्कूल पढ़ने जाती थी. 8 मार्च को गाड़ी का ड्राइवर तूफान सिंह स्कूल के बाहर गया. वहां पिता के नाम से स्कूल टीचर को फोन करके बेटी को बाहर भेजने को कहा. बेटी जैसी ही स्कूल से बाहर आई उसे अपने साथ अपने गांव ले गया.


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इस अवधि में आरोपी पीड़िता को लेकर रामगंजमंडी से घाटोली गया. फिर सांगोद,भीलवाड़ा,कैथून ले गया. वहां से अपने गांव झालवाड़ ले गया. इस दौरान उसने जबरदस्ती पीड़िता के साथ रेप किया. शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया कोर्ट में 17 गवाहों के बयान हुए.


Report- KK Sharma