चारागाह भूमि खुदाई मामले में जांच दल ने ग्राम पंचायत खैराबाद को माना दोषी, सरपंच ने बदला रिकॉर्ड
कोटा जिले के खैराबाद पंचायत की चरागाह भूमि से मिट्टी खुदाई मामले में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से बनाए तीन सदस्यीय जांच दल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत खैराबाद को चरागाह से मिट्टी खुदाई के मामले में दोषी माना है.
Ramganj Mandi: कोटा जिले के खैराबाद पंचायत की चरागाह भूमि से मिट्टी खुदाई मामले में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से बनाए तीन सदस्यीय जांच दल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत खैराबाद को चरागाह से मिट्टी खुदाई के मामले में दोषी माना है.
इस मामले में खनिज विभाग मिट्टी खुदाई करने वाली फर्म रोबर्ट कंस्ट्रक्शन मोरबी से अवैध रूप से मिट्टी खुदाई करने के मामले में सात लाख की राशि जुर्माना पूर्व में लगाया जा चुका है. चरागाह से मिट्टी खुदाई करने के मामले में पंचायत समिति सदस्य नवीनत पारेता की ओर से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सहायक अभियंता मुकेश सोनी, सहायक विकास अधिकारी चन्द्रप्रकाश दुबे, विकास अधिकारी राघवेन्द्र सिंह खींची को जांच अधिकारी नियुक्त किया था.
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तीनों की तरफ से सौंपी जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राम पंचायत खैराबाद में सरपंच ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बिना परमिशन के ही चारागाह भूमि की खुदाई करवा दी है. इस मामले में जिला परिषद ने जांच कर जिला परिषद को सौंप दी है, अब जिला परिषद कोई कार्रवाई करता है या नही.
ग्राम पंचायत ने टैक्टर की मदद से मिट्टी बेचने का रिकॉर्ड कर रखा है, वही कंपनी ने बड़े-बड़े ट्रकों के माध्यम से खुदाई करवाई. जैसा कि जांच दल को ग्राम पंचायत के रिकार्ड से जो जानकारी मिली उसमें 50 रुपये ट्रॉली की दर से 600 ट्रॉली मिट्टी की खुदाई करनी बताई गई है लेकिन 1530 घन मीटर के बजाय 4594.24 घन मीटर मिट्टी खुदाई की गई. रिपोर्ट में बताया कि 24 अप्रैल को जमा हुई राशि की कोई रसीद पंचायत के रिकार्ड में नहीं मिली लेकिन पंचायत की रिपोर्ट में 11 मई को यह राशि इन्द्राज होना पाया गया.
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