Deedwana: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री जया सैनी के निर्देशन में आज गरीबी उन्मूलन और आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाओं योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया.


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नाल्सा और राल्सा की विभिन्न योजनाओं के बारे में दी जानकारी 
इस मौके पर पैनल अधिवक्ता सुरेंद्र पूरी और जयप्रकाश ने आमजन को नाल्सा और राल्सा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सड़कों पर अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो जाना आम बात हो गयी है. ऐसी घटना को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत "हिट एण्ड रन'' के रूप में प्राविधानित किया गया है और पीड़ित पक्षकार को अनुदान धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु इस प्रावधान की जानकारी न होने के कारण प्रायः इस प्राविधान का लाभ दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति नहीं उठा पा रहा है.


आम जनता को अवगत कराना विधिक साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य
इसलिए जनमानस में इसका प्रचार-प्रसार कर आम जनता को अवगत कराया जाना विधिक साक्षरता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है. उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की व्यवस्था के अनुसार विधिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत न केवल कमजोर व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाना शामिल है.


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भारत के सुदूर एवं ग्रामीण अंचलों में कैम्प लगाकर आम जनता को विभिन्न विधिक प्राविधानों से अवगत कराते हुऐ उन्हें विधिक रूप से साक्षर बनाना भी विधिक सेवा कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिसे विधिक साक्षरता कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है. इस अवसर पर आमजन व न्यायालय का स्टाफ सहित अनेक अधिवक्तागण उपस्थित रहे.


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