Rajasthan Crime: बाहर खेल रही थी बच्ची, ताऊ ने घर ले जाकर किया ये घिनौना काम करने का प्रयास
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक भाई ने अपने ही भाई की मासूम बेटी से दरिंदगी करने की कोशिश की. वहीं, मामले में सुनवाई पुरी करते हुए पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है.
Rajasthan News: प्रतापगढ़ में अपने ही घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम को उठाकर ले जाने और उसे दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पोक्सो अदालत ने दोषी बड़े पिता को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा कि अल्प आयु की बालिकाओं के साथ इस तरह की घटनाएं चिंतनीय है. समाज में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए ऐसे दरिंदों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता. अदालत इस तरह के मामले में अपनी आंखें नहीं फेर सकती.
बेड़ पिता ने मासूम से की दुष्कर्म की कोशिश
विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो अदालत गोपाललाल टांक ने बताया कि 3 साल पहले 11 जुलाई 2021 को छोटी सादड़ी थाने में पीड़िता की मां ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि उसकी 5 साल की मासूम बेटी अपने घर के बाहर खेल रही थी. कुछ समय बाद देखा तो वह वहां नहीं थी. उसकी तलाश करते हुए जब वह पड़ोस में रहने वाले अपने चचेरे जेठ के मकान में गई, तो वहां पर जेठ मासूम से दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था. पुलिस ने प्रकरण में जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, तभी से मामला प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत में विचाराधीन था.
कोर्ट ने दी 10 साल के कारावास की सजा
आज मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने रामेश्वर लाल को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. दोषी को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए गए. इस दौरान न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा की अल्पायु में बालिकाओं के साथ इस तरह के अपराध चिंतनीय है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए दोषियों को कठोर सजा दिया जाना उचित है. अदालत इस तरह की घटनाओं पर आंखें नहीं फेर सकती.
रिपोर्टर- हितेष उपाध्याय
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