Rajsamand: 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ बालात्कार करने के आरोपी रतनलाल को पोक्सो न्यायालय राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

20 जनवरी 2021 को की थी रिपोर्ट दर्ज


इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 20 जनवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने खमनोर थानाधिकारी को एक रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में बताया गया कि रात को वह खाना खाकर सो गए. उसकी पुत्री अलग कमरे में सोई थी. वह रात को कहीं गुम हो गई, जब वह सुबह उठे तो उसकी पुत्री कमरे में नहीं थी, आस पड़ोस में पता किया परंतु कोई पता नहीं चला.  वह कक्षा 6 तक पढ़ी है. उसे अंदेशा है कि उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर रतनलाल ले जा सकता है क्योंकि वह अक्सर गांव में बेवजह आता जाता था.


इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना खमनोर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर जांच की गई. जांच पूर्ण होने पर पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में अभियुक्त रतनलाल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया. न्यायालय में राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 17 गवाह तथा 38 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए.


 पीड़िता के साथ आरोपी ने किया रेप


कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि घटना वाली रात को रतनलाल उसके घर आया तथा जबरदस्ती उसे उठाकर अपने घर ले गया. अभियुक्त रतनलाल ने पीड़िता को एक कमरे में रखा तथा रात को रतनलाल ने उसके साथ जबरदस्ती बालात्कार किया. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त रतनलाल को दोष सिद्ध घोषित करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई.


यह भी पढ़ेंः Rajasthan Weather News: राजस्थान में आफत बनकर बरस रहे बादल, इन जिलों में भारी का अलर्ट


यह भी पढ़ेंः आम खाने वाले इन बातों का रखें ध्यान, वरना हो जाएगी परेशानी