Rajsmand news: बाल विवाह रोकथाम के लिये जागरूकता रथ हुआ रवाना, पुलिस अधीक्षक रहे वर्चुअली उपस्थित
आलोक सुरोलिया ने मोबाईल वेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान जिला न्यायाधीश सुरोलिया ने बताया कि यह जागरूकता रथ जिले में बाल विवाह रोकथाम एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने में बहुत उपयोगी साबित रहेगा.
Rajsmand news: आलोक सुरोलिया ने मोबाईल वेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान जिला न्यायाधीश सुरोलिया ने बताया कि यह जागरूकता रथ जिले में बाल विवाह रोकथाम एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने में बहुत उपयोगी साबित रहेगा. इस दौरान सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि उक्त मोबाईल वैन के माध्यम से जिले में कुल 20 दिन राजसमन्द जिले के गांव-गांव में माननीय रालसा द्वारा संचालित विवाह रोकथाम अभियान 'बाल विवाह को कहे ना' 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, निशुल्क विधिक सहायता, नाल्सा व रालसा द्वारा जारी जनकल्याणकारी योजनाओं, मध्यस्थता आदि के बारे में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करते हुये आमजन को जागरूक किया जायेगा.
ये भी पढ़ें- Alwar news: गोरक्षकों व गोतस्करों में हुआ आमना सामना, गोवंशों को छोड़ फायर कर भागे तस्कर
इस अवसर पर न्यायिक अधिकारीगण, सुरेन्द्र पुरोहित, न्यायाधीश, एमएसीटी कोर्ट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जितेन्द्र गोयल, गीता पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललित साहु, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, राजसमंद,अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारी गण उपस्थित रहे. इसके पश्चात जिला बाल पीड़ित मुआवजा सहायता समिति की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बाल पीड़ितों के पीड़ित प्रतिकर आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिये जिला बाल पीड़ित मुआवाजा सहायता समिति की वर्चुअल बैठक का आयोजन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार वैष्णव की अध्यक्षता में किया गया.
उक्त बैठक में न्यायाधीश वैष्णव ने उपस्थित सदस्यों को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु नियत समय में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत आवेदन करवाने एवं बाल पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने, प्रथम सूचना रिपेार्ट दर्ज होने के 7 दिवस के भीतर पीड़ित प्रतिकर आवेदन को तैयार करवाकर प्राधिकरण को प्रस्तुत करने पर चर्चा की गयी. उक्त बैठक में कमेटी के सदस्य अतिरिक्त जिला कलक्टर रामचरण शर्मा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कोमल पालीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वर्चुअली उपस्थित रहे.
ये भी पढ़ें- Beawar news: देलवाडा रोड पुलिया पर भीषण सडक हादसा, एक की मौत, दो की हालत गंभीर