सवाई माधोपुरः  जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले का निस्तारण करते हुए रायपुरिया निवासी आरोपी धर्मराज कीर को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को ₹55000 के अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा 3 नवंबर 2020 की रात्रि को नाबालिग के घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे लेकर नाबालिक के परिजनों द्वारा आरोपी के खिलाफ चौथ का बरवाड़ा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था. जिसे लेकर चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया. 


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मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पोक्सो ने रायपुरिया निवासी आरोपी धर्मराज कीर को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को ₹55000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है. न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.


Reporter- Arvind Singh


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