Tonk: टोंक जिले में पीपलू उपखंड क्षेत्र के बोरखंडीखुर्द में दो बहनों का एक साथ 5 मई को विवाह तय था. हालांकि दो बहनों में से एक बहन नाबालिग थी जिसकी शिकायत मिलने पर पीपलू उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश पर नायब तहसीलदार रामअवतार मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे. 


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जहां उपस्थितों से पूछताछ में दो लड़कियों की शादी होने की जानकारी मिली. इस दौरान परिजनों से उम्र सत्यापन को लेकर दस्तावेज मांगे गए तो आधार कार्ड के अनुसार एक की उम्र 1 जनवरी 2004 तथा दूसरी लड़की की उम्र 1 जनवरी 2006 निकली. जिस पर एक नाबालिग होने से एसडीएम वर्षा शर्मा के निर्देश पर टीम ने परिजनों को पाबंद किया हैं.


नायब तहसीलदार रामअवतार मीणा ने बताया कि बोरखंडीखुर्द में दोनों लड़कियों का 5 मई को विवाह होना था. शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी. जिसमें बड़ी की उम्र 19 वर्ष 4 माह तथा छोटी बेटी की उम्र 17 वर्ष 4 माह निकली.


इस दौरान दोनों लड़कियों की माता से समझाइश की गई तथा पाबंद किया गया कि वह अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह बालिग होने पर ही करें. अगर समझाइश के बावजूद शादी की जाती है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस दौरान मौका पर्चा बनाकर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए.


इस मौके भू अभिलेख निरीक्षक योगेंद्र भारद्वाज, पटवारी गिर्राज गुर्जर, बरौनी थानाधिकारी हरिराम वर्मा, हेड कांस्टेबल राजेश बैरवा, सोहेला पुलिस चौकी इंचार्ज शंकरलाल मीणा, ग्राम प्रतिहारी हरिओम चोबदार आदि उपस्थित रहे.


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