दिसपुरः असम के शिवसागर जिले में प्लास्टिक से बने गुटखा, पान मसाला और कैरी बैग की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक से बने सामानों पर रहेगा.


50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक पर बैन


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डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) के अनुसार,  50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक से बने गुटखा, पान मसाला और कैरी बैग की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है. अब जिले में इस तरह के प्लास्टिक से बने उत्पादों की बिक्री नहीं होगी. 



सीमा पर नाइट कर्फ्यू


वहीं,  असम-नागालैंड सीमा पर शाम 6 से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. यह कर्फ्यू सीमा से 5 किमी के दायरे में रहेगा. इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने  दी.


लगाई गई धारा 144


इसके साथ ही चरमपंथी और आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए अगले 60 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है. यह फैसला शिवसागर जिले में लागू होगा. इस दौरान केवल  60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छूट रहेगी. इनके अलावा 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को भी अनुमति नहीं होगी.




जुलूस, धरना आदि पर रहेगा बैन


इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, सभाएं, जुलूस, धरना, व्यक्तियों या संगठनों के समूह द्वारा रैलियां, किसी भी तरह के पोस्टर, बैनर किसी भी दीवार, सरकार की सीमा, अर्ध-सरकारी या निजी निवासी आदि पर बैन रहेगा. 
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