Same Sex Marriage: समलैंगिकता से यौन रोग का बड़ा खतरा? RSS के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
Same Sex Marriage Survey: RSS सर्वे में डॉक्टरों ने कहा कि समलैंगिकता एक बीमारी है. अगर समलैंगिक विवाह को वैध किया गया तो और यह बीमारी और बढ़ेगी. आइये आपको बताते हैं इस सर्वे की चौंकाने वाली बातें.
RSS Same Sex Marriage Survey: आरएसएस की महिला शाखा से संबद्ध सामुदायिक न्यास ने समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह पर सर्वे किया है. इस सर्वे में अलग-अलग विभाग के डॉक्टरों से उनकी राय ली गई है. सर्वे में ज्यादातर लोगों ने कहा कि समलैंगिकता "एक विकार" है और यदि समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया जाता है तो यह समाज में और बढ़ेगा.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के समानांतर एक महिला संगठन, राष्ट्र सेविका समिति के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष देश भर में एकत्रित 318 प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं. जिसमें आधुनिक विज्ञान से लेकर आयुर्वेद उपचार के आठ अलग-अलग तरीकों के चिकित्सक शामिल हैं.
सर्वे में लगभग 70 प्रतिशत डॉक्टरों और संबद्ध चिकित्सा पेशेवरों ने कहा कि "समलैंगिकता एक विकार है" जबकि उनमें से 83 प्रतिशत ने "समलैंगिक संबंधों में यौन रोग के संचरण की पुष्टि की." आरएसएस के निकाय ने कहा, "सर्वे में यह बात सामने आई कि इस तरह के विवाहों को वैध बनाने का निर्णय मरीजों को ठीक करने और उन्हें सामान्य स्थिति में लाने के बजाय समाज में और अधिक अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है."
इसमें कहा गया है, "इस तरह के मनोवैज्ञानिक विकार के रोगियों को ठीक करने के लिए काउंसलिंग बेहतर विकल्प है." सामुदायिक न्यास के सर्वेक्षण ने सिफारिश की कि समान-लिंग विवाह को वैध बनाने की मांग पर कोई भी निर्णय लेने से पहले जनता की राय ली जानी चाहिए. सर्वेक्षण प्रश्नावली के जवाब में 67 प्रतिशत से अधिक डॉक्टरों ने महसूस किया कि समलैंगिक माता-पिता अपनी संतान को ठीक से नहीं बढ़ा सकते हैं.
समवर्धिनी न्यास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की पृष्ठभूमि के खिलाफ, समवर्धिनी न्यास द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, जो समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मंजूरी की मांग करने वाली दलीलों के एक समूह पर बहस सुन रहा है. 57 प्रतिशत से अधिक सर्वेक्षण का जवाब देने वाले डॉक्टरों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को खारिज कर दिया.
(एजेंसी इनपुट के साथ)