नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान (Azam Khan) की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली जमानत को बरकरार रखा.


आजम खान की पत्नी और बेटे के खिलाफ 20 केस पेंडिंग


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि आजम खान (Azam Khan) की पत्नी तजीन फातिमा (Tazeen Fatma) और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को जमानत नहीं दी जाए. याचिका में कहा गया था कि इन लोगों के खिलाफ 20 केस पेंडिंग हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए.


ये भी पढ़ें- युवती का रेप कर बनाया वीडियो, 7 साल तक करता रहा ब्लैकमेल; जबरन की शादी


VIDEO



यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल की गई समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान की पत्नी और उनके बेटे को जमानत नहीं देने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें बेटे और पत्नी की क्या गलती है?


बता दें कि सपा (Samajwadi Party) सांसद आजम खान (Azam Khan) इस समय उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जेल में बंद हैं. 21 दिसंबर 2020 को आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया था. तजीन फातिमा अपने पति और बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद थीं. वो 27 फरवरी 2020 से जेल में बंद थीं.


ये भी पढ़ें- कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी पड़े तो बनाए ऐसे-ऐसे बहाने? जानकर रह जाएंगे दंग


अब्दुल्ला आजम पर क्या है आरोप?


जान लें कि अब्दुल्ला आजम पर गैरकानूनी तरीके से 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है. इसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी को रद्द कर दी थी. बहुजन समाज पार्टी के नेता काजिम अली ने अब्दुल्ला पर आरोप लगाया था कि 2017 विधान सभा चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम 25 साल के नहीं थे, उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ा.


LIVE TV