नई दिल्ली: रेहाना फातिमा (Rehana Fatima) की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसे खारिज कर दिया है. वहीं जस्टिस अरुण मिश्रा ने फातिमा के अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग को आपत्तिजनक मानते हुए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस तरह से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? ये अश्लीलता है. आप इसे क्यों फैला रही हैं? आप समाज को बहुत गलत संदेश दे रही हैं.


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बता दें कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने को लेकर चर्चा में रहीं महिला कार्यकर्ता रेहाना फातिमा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था. जिसके वायरल होती ही हंगामा मच गया और फातिमा के खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दो शिकायतें दर्ज हो गईं थी. बता दें कि इन वीडियो में उनके नाबालिग बेटे और बेटी को उनके अर्ध नग्न शरीर पर पेंटिंग करते देखा गया था. इस दौरान उन्होंने हैशटैग बॉडीआर्ट और पॉलिटिक्स के साथ यह वीडियो पोस्ट की थी.


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इस वीडियो पर आपत्ति जताते हुए केरल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पुलिस को फातिमा के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा था. शिकायत के बाद, उन्होंने हाई कोर्ट में भी एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है और कहा है कि पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है. जिसके बाद केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गई थी.


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